सोशल मीडिया पर टिप्पणी से विवाद, करन साहू को जेल दही हांडी कार्यक्रम को लेकर सर्व यादव समाज ने की थी शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

कवर्धा। सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के दही हांडी कार्यक्रम को लेकर कथित भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। समाज के पदाधिकारियों की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने करन साहू के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं, विवाद के दौरान हंगामा करने और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।
पुलिस के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को कवर्धा में सर्व यादव समाज द्वारा दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर युवाओं एवं समाज के अन्य लोगों के शराब के नशे में कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी टिप्पणी प्रसारित किए जाने की शिकायत सामने आई थी। समाज ने इसे छवि धूमिल करने वाला बताते हुए 10 अक्टूबर को सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 461/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
थाने में हंगामे के बाद दूसरी कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, 11 अक्टूबर को गवाहों के समक्ष आरोपी आक्रोशित हो गया और शिकायतकर्ता को धमकी देने तथा मारपीट पर आमादा होने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस की समझाइश के बावजूद हंगामा जारी रहने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
आरोपी करन साहू, निवासी राजमहल कॉलोनी, कवर्धा के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी समाज या समुदाय के संबंध में बिना तथ्यों की पुष्टि किए भ्रामक अथवा आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित न करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।




